Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना एक ऐसी कल्याणकारी योजना है जो समाज में फैली दहेज प्रथा, बाल विवाह और विवाह में होने वाले अनावश्यक खर्चों को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना पहली बार 2021 में लागू की गई थी, और अब यह पूरे राजस्थान राज्य में प्रभावी है।

Mukhyamantri Samuhik Vivah इस योजना के अंतर्गत, अगर कोई जोड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत शादी करता है, तो सरकार द्वारा ₹25,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। इससे न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत मिलती है, बल्कि विवाह भी गरिमा और सामाजिक समरसता के साथ संपन्न होते हैं।
Table of Contents
🎯 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना का उद्देश्य
- विवाह में होने वाले अपव्यय को रोकना
- बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना
- गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- सामाजिक एकता और सामूहिकता को बढ़ावा देना

💰Mukhyamantri Samuhik Vivah 2025 योजना के अंतर्गत मिलने वाला अनुदान
लाभार्थी का प्रकार | अनुदान राशि (₹) | भुगतान का माध्यम |
---|---|---|
वधु (दुल्हन) | ₹21,000 | IFMS (सीधा बैंक खाते में) |
आयोजन संस्था | ₹4,000 | IFMS (सीधा संस्था के खाते में) |
कुल | ₹25,000 | – |
🧾 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी हैं:
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह सामूहिक विवाह समारोह के अंतर्गत होना चाहिए।
- वर-वधु दोनों की आयु विवाह के समय कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए (लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष)।
- दुल्हन BPL, SC/ST/OBC, विधवा, या अनाथ बालिका श्रेणी की हो तो प्राथमिकता दी जाती है।
- विवाह पंजीकृत होना आवश्यक है।
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📋 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- वर-वधु का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान राज्य का)
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाणपत्र)
- BPL कार्ड (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
📱 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
Mukhyamantri Samuhik Vivah राजस्थान सरकार द्वारा यह प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से संचालित की जाती है।
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🔹 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपने नजदीकी ब्लॉक ऑफिस, नगरपालिका, या जिला प्रशासनिक कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही तरीके से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- संबंधित कार्यालय में जमा करें।
🔹 ऑनलाइन आवेदन (यदि उपलब्ध हो):
- राजस्थान सरकार की जनकल्याण पोर्टल या संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद जरूर लें।
Notification | Check Here |
राजस्थान सरकार | जनकल्याण पोर्टल |
📌 Mukhyamantri Samuhik Vivah योजना के मुख्य लाभ
- ₹25,000 की आर्थिक सहायता
- दहेज और फिजूलखर्ची से मुक्ति
- गरीब वर्ग के लिए विवाह की व्यवस्था सरल
- सामूहिक विवाह से सामाजिक समरसता बढ़ती है
- महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम
❓FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या इस योजना का लाभ हर जाति का व्यक्ति ले सकता है?
हाँ, यदि अन्य पात्रता मानदंड पूरे हों तो कोई भी लाभ ले सकता है, लेकिन SC/ST/OBC/BPL वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है।
क्या यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है?
जी हाँ, यह योजना पूरे राजस्थान राज्य में लागू है।
क्या इसमें विधवाएं या अनाथ बेटियाँ भी आवेदन कर सकती हैं?
हाँ, योजना में विधवा या अनाथ लड़कियों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
योजना का पैसा कब और कैसे मिलेगा?
शादी के पंजीकरण और आवेदन सत्यापन के बाद, ₹21,000 वधु के बैंक खाते में और ₹4,000 संस्था को सीधे IFMS माध्यम से भेजे जाते हैं।
✨ निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2025 राजस्थान सरकार की एक सराहनीय पहल है जो समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक गरिमा के साथ विवाह करने का अवसर देती है। यदि आपके परिवार में विवाह होने वाला है और आप इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो ज़रूर आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जा रही इस मदद का लाभ उठाएं।