हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) एक आवश्यक दस्तावेज़ है जो बच्चे के जन्म की पुष्टि करता है। यह शिक्षा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। 2025 में हरियाणा सरकार ने जन्म पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाया है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

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जन्म प्रमाण (Birth Certificate) पत्र का महत्व
जन्म प्रमाण पत्र न केवल बच्चे की पहचान स्थापित करता है, बल्कि यह निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक है:
- स्कूल/कॉलेज में एडमिशन।
- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या पैन कार्ड के आवेदन में।
- सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत का लाभ लेने के लिए।
- संपत्ति के दावों या कानूनी प्रक्रियाओं में।
पात्रता और समयसीमा
- पात्रता: बच्चे का जन्म हरियाणा में होना चाहिए।
- समयसीमा: जन्म के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। देरी होने पर जुर्माना लगता है ।
Birth Certificate आवश्यक दस्तावेज़
- सामान्य केस (21 दिनों के भीतर):
- अस्पताल से प्राप्त जन्म रिपोर्ट या डिस्चार्ज स्लिप ।
- माता-पिता का आधार कार्ड/राशन कार्ड (पता प्रमाण)।
- शपथ पत्र (Affidavit) – यदि जन्म घर पर हुआ हो ।
- विलंबित पंजीकरण (1 साल बाद):
- माता-पिता का अनुरोध पत्र और शपथ पत्र।
- जन्म तिथि का प्रमाण (स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड)।
- दो गवाहों के दस्तावेज़ और उनके राशन कार्ड की कॉपी ।
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हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पोर्टल पर जाएँ: सरल हरियाणा (Saral Haryana) की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।
- लॉगइन/रजिस्टर: मोबाइल नंबर या ईमेल से अकाउंट बनाएं।
- आवेदन भरें: “जन्म प्रमाण पत्र” सेवा चुनें और फॉर्म में बच्चे का नाम, जन्म तिथि, स्थान, और माता-पिता का विवरण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: शपथ पत्र, पहचान प्रमाण, और जन्म प्रमाण की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें।
- फीस भुगतान: 21 दिनों के भीतर पंजीकरण निःशुल्क है। देरी पर ₹5 से ₹25 तक जुर्माना लागू होता है ।
- आवेदन ट्रैक करें: रेफरेंस नंबर से एप्लिकेशन स्टेटस चेक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- शहरी क्षेत्र: नगर निगम कार्यालय (Municipal Corporation) में संपर्क करें।
- ग्रामीण क्षेत्र: सीएचसी/पीएचसी या आशा कार्यकर्ता से फॉर्म लें और जमा करें ।
- मीज़वा सेंटर: देरी से पंजीकरण के लिए नज़दीकी मीज़वा केंद्र पर आवेदन करें ।
विलंबित पंजीकरण और नाम जोड़ने की प्रक्रिया
- 1 साल बाद पंजीकरण: एसडीएम के आदेश के बाद ही संभव है। इसके लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ जैसे गवाहों के प्रमाण और निवास प्रमाणपत्र चाहिए ।
- नाम जोड़ें: जन्म के 1 वर्ष के भीतर नाम निःशुल्क जोड़ सकते हैं। 12 महीने के बाद ₹5 का जुर्माना लगता है।
जन्म प्रमाण पत्र में सुधार कैसे करें?
- शपथ पत्र और अखबार में सुधार विज्ञापन प्रकाशित करें।
- संबंधित नगर निगम कार्यालय में आवेदन जमा करें।
- फीस: ₹20–₹50 (क्षेत्र के अनुसार) ।
महत्वपूर्ण टिप्स
- डिजिटल सर्टिफिकेट: 2025 से हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है, जिसे ई-सिग्नेचर के साथ डाउनलोड किया जा सकता है ।
- हेल्पलाइन: किसी भी समस्या के लिए सरल हरियाणा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1104 पर संपर्क करें।
निष्कर्ष: हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण (Birth Certificate) पत्र की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। समय पर पंजीकरण कराकर आप जुर्माने और लंबी प्रक्रियाओं से बच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सरल हरियाणा पोर्टल या अपने नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें।
Haryana me janam praman patra ke liye eligibility kya hai?
Bachche ka janam Haryana ke kisi bhi hospital, ghar, ya clinic mein hua ho, Registration 21 din ke andar karna best hai, lekin 1 saal tak late apply kar sakte hain (extra fees lagti hai).
Online apply kaise kare?
Saral Haryana portal (saralharyana.gov.in) par jaayein.
Birth certificate download kaise karein?
Saral Haryana portal par login karein aur “Download Certificate” option use karein