हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in लॉन्च किया है। यह पोर्टल वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अन्य ज़रूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Table of Contents

🔑 हरियाणा पेंशन पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं
- एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म: सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध है।
- ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग: घर बैठे पेंशन की स्थिति, भुगतान इतिहास और दस्तावेज़ों की जांच की जा सकती है।
- SARAL पोर्टल से एकीकरण: प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए SARAL पोर्टल से सीधा एकीकरण किया गया है।
- जिलावार लाभार्थी सूची: जिलावार लाभार्थी सूची और आधार सत्यापन स्थिति की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है।
- भ्रष्टाचार रहित प्रणाली: डिजिटल और नागरिकों की सुविधा के अनुरूप प्रणाली सुनिश्चित की गई है।
पोर्टल की प्रमुख सुविधाएँ:
- ऑनलाइन आवेदन करें → यहाँ क्लिक करें
- पेंशन विवरण जाँचें → यहाँ क्लिक करें
- लाभार्थी सूची देखें → यहाँ क्लिक करें
- जिलावार आधार अपलोडिंग स्थिति → यहाँ क्लिक करें
🎯 प्रमुख पेंशन योजनाएं एवं पात्रता
1. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
- पात्रता:
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु।
- हरियाणा का निवासी।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम।
- मासिक राशि: ₹3,000
2. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन
- पात्रता:
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या परित्यक्ता महिलाएं।
- वार्षिक आय ₹2 लाख से कम।
- मासिक राशि: ₹3,000
- विशेष: अन्य किसी पेंशन योजना से लाभान्वित महिला इसमें पात्र नहीं मानी जाएगी।
3. दिव्यांगजन पेंशन योजना
- पात्रता:
- 60% या उससे अधिक दिव्यांगता।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु।
- वार्षिक आय ₹3 लाख से कम।
- मासिक राशि: ₹3,000
- आवश्यक दस्तावेज़: विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक।
📝 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं और संबंधित योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म को भरें और अधिकृत अधिकारी (सरपंच / एमसी / नंबरदार) से हस्ताक्षरित कराएं।
- भरे हुए फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करें (PDF फॉर्मेट में, अधिकतम 1 MB)।
- saralharyana.gov.in पर जाएं और नई लॉगिन आईडी बनाएं या पहले से बनी ID से लॉगिन करें।
- “Apply for Services” पर क्लिक करें और “Citizen Registration” के लिए खोजें।
- आवश्यक विवरण भरें और CIDR ID प्राप्त करें।
- “Department of Social Justice & Empowerment” खोजें और संबंधित पेंशन योजना का चयन करें।
- CIDR ID, आवेदक का नाम और आधार संख्या दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- भविष्य के संदर्भ के लिए SARAL ID प्राप्त करें और फॉर्म का प्रिंट निकालें।
- ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट निकालें और ब्लॉक या जिला समाज कल्याण (DSWO) कार्यालय में जमा करें।
🔍 पेंशन स्थिति कैसे जांचें?
- pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
- “Pensioner Details” पर क्लिक करें।
- पेंशन ID, आधार संख्या या नाम दर्ज करें।
- आपकी पेंशन स्थिति, भुगतान विवरण स्क्रीन पर दिखेगा।pension.socialjusticehry.gov.in+1myScheme+1
📄 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की प्रति।
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile)।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा योजना के लिए)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग योजना के लिए)।
हरियाणा का यह पेंशन पोर्टल राज्य के ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। अगर आप या आपका कोई परिजन इन योजनाओं के लिए पात्र है, तो आज ही आवेदन करें और सरकार द्वारा प्रदत्त इस सुविधा का लाभ उठाएं।
अधिक जानकारी या सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें?
- पेंशन पोर्टल: pension.socialjusticehry.gov.in
- SARAL हेल्पलाइन: 1800-2000-023
- समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन: 0172-2715090
हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग पेंशन योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएँ आती हैं?
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, विधुर एवं अविवाहित पुरुष सहायता योजना.
इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है?
सभी पात्र लाभार्थियों को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है
पेंशन की स्थिति कैसे जांचें?
pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ,